24 फरवरी को रूस के हमले के कुछ दिनों बाद कीव ने मास्को को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में केस भेजा ।
महत्वपूर्ण बाते
संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश का स्वागत किया
भारतीय मूल के जस्टिस दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ किया वोट
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बुधवार को रूस से यूक्रेन में जंग रोकने को कहा है. यह आदेश देने वाले जजों में एक भारतीय जज भी शामिल हैं. उनका फैसला चर्चा में इसलिए है क्योंकि अबतक भारत ने इस युद्ध में न्यूट्रल रुख अपनाते हुए रूस या यूक्रेन किसी का भी साथ नहीं देने का मन बनाया हुआ है.
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने बुधवार को रूस को यूक्रेन पर अपने आक्रमण को निलंबित करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि वह मास्को द्वारा बल के उपयोग से "गहराई से चिंतित" था। "रूसी संघ तुरंत सैन्य अभियानों को निलंबित कर देगा जो उसने यूक्रेन के क्षेत्र में 24 फरवरी को शुरू किया था," मामले में अंतिम निर्णय लंबित, पीठासीन न्यायाधीश जोन डोनोग्यू ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या आईसीजे को बताया।
न्यायमूर्ति डोनोग्यू ने हेग में एक सुनवाई में कहा, "अदालत रूसी संघ द्वारा बल के प्रयोग के बारे में गहराई से चिंतित है जो अंतरराष्ट्रीय कानून में बहुत गंभीर मुद्दों को उठाता है।
अमेरिका की ओर से की गई ये अपील
प्राइस ने कहा कि हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं और रूसी संघ से आदेश का पालन करने, यूक्रेन में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत बंद करने और यूक्रेन में निर्बाध मानवीय पहुंच स्थापित करने का आह्वान करते हैं.
प्राइस ने कहा कि अपने फैसले में कोर्ट ने राज्यों को युद्ध के कानूनों सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप काम करने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।
इंटरनेशनल कोर्ट ने व्यक्त की चिंता
प्राइस ने कहा कि कोर्ट ने यूक्रेन में क्रेमलिन की कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कई नागरिक की मौतों, घायलों और इमारतों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के विनाश सहित महत्वपूर्ण सामग्री क्षति के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है.
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उन्होंने कहा कि अदालत ने यह भी देखा कि उसके पास रूस के दावों की पुष्टि करने वाला कोई सबूत नहीं है कि यूक्रेन की ओर से डोनबास क्षेत्र में नरसंहार किया गया था. यूक्रेन का तर्क है कि यूक्रेन के खिलाफ नरसंहार का रूसी यूनियन का आरोप सिर्फ रूस की गैरकानूनी आक्रामकता का एक बहाना है ।
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